इंटर्नशिप के दौरान छात्रावास में ही रहेंगीं डेंटल कॉलेज की छात्राएं : डॉ. किरणमयी नायक


रायपुर,15 जनवरी I
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के आदेशानुसार सोमवार को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में डेंटल कॉलेज के फाईनल ईयर की छात्राओं को 2024-25 हेतु छात्रावास में रहने की सहमति बनी।

ज्ञात हो कि पूर्व में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के फाईनल ईयर की करीब 35 छात्राओं ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में 29 दिसंबर 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया था कि उन्हें हॉस्टल से तत्काल हटाया जा रहा है जबकि 1 वर्ष का इंर्टनशिप अभी बाकी है। जिसपर छत्तीसगढ़ राज्य महिला अयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने तत्काल सुनव सुनवाई करने का आदेश देते हुए मात्र 3 दिन के अंदर 2 जनवरी को दोनो पक्षों को सुनवाई के लिए बुलवाया था।

सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों में आपसी सहमति बनी और एक-एक प्रतिनिधि के माध्यम से दोनो पक्षों को आयोग की काउंसलर के साथ बैठकर आपसी सामंजस्य से समाधान निकालने का आदेश दिया गया था। जिसके आधार पर 8 जनवरी को अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन दस्तावेज पूर्ण न होने की वजह से 15 जनवरी को इस प्रकरण को अंतिम रूप दिया गया।

आवेदिकागण वर्ष 2024-25 के 1 वर्ष के इंटर्नशिप की छात्राएं है उनसे अनावेदकगणों द्वारा तत्काल हॉस्टल खाली कराये जाने को लेकर की गई चर्चा के आधार पर अयोग में आवेदिकागण द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था। जिस पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। आवेदिकागण वर्तमान में छात्रावास में ही निवासरत है। अनावेदिकागण की ओर से दिनांक 11/01/2024 को प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित सभी शर्ते शासन के नियमों के अनुसार भविष्य के लिए लागू होंगी। लेकिन 2024-25 बेच की छात्राओं हेतु यह 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। उन्हें अपना 1 वर्ष का इंटर्नशिप के दौरान छात्रावास में ही रहने दिया जायेगा।

आवेदिकागणों के द्वारा प्रस्तुत शिकायत का उद्देश्य पूर्ण हो जाने के कारण व उभय पक्षों की सहमति के आधार पर महज 15 दिन में आयोग द्वारा निराकरण करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया।

अन्य एक प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदिका के खिलाफ आवेदन प्रस्तुत किया था कि अनावेदिका उसके एक कमरे के मकान पर कब्जा कर ली है और खाली नहीं कर रही है जिसपर सुनवाई किया गया। अनावेदिकागण ने आयोग के द्वारा स्थल निरीक्षण कराये जाने को मना कर दिया एवं निवेदन किया कि दिनांक 28 जनवरी 2024 रविवार के दिन आवेदिका के मकान में रखा गया अपना सामान निकालकर मकान खाली कर दिया जायेगा। जिसपर आयोग ने एक काउंसलर नियुक्त किया जो मौके पर सुबह 11:30 बजे उपस्थित रहेगी। मकान से सामान खाली करने के समय वीडियोग्राफी एवं फोटो किया जायेगा तथा आर्डरशीट पर दोनो पक्षों का बयान दर्ज कर प्रकरण समाप्त किया जायेगा।

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