जांजगीर, 11 जनवरी । वाहनो में रिफलेक्टर ग्लास नही लगाने, नो पार्किंग में खड़े किए वाहनों एवम मो.सा. में तीन सवारी चलने वाले तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए जिले में कुल 90 वाहन चालको पर कार्यवाही कर कुल 39,700/रू का समन शुल्क लिया गया
जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है, जिसमे विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में रिफलेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना एवं अलग-अलग धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने हेतु वाहन चालकों को समझाईस दी जा रही है।
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