महादेव सट्टा एप : हाई कोर्ट ने दमानी बंधुओं की जमानत याचिका की खारिज

बिलासपुर, 10 जनवरी । हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दमानी की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीते सप्ताह दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चर्चित महादेव सट्टा एप मामले को लेकर अब आरोपित जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक किसी की भी जमानत नहीं हुई है। रायपुर जेल में बंद दमानी बंधुओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दमानी के वकील ने हाई कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका लगाई थी। इस पर बीते सप्ताह सुनवाई की गई थी। गौरतलब है कि महादेव सट्टा मामले को लेकर अनिल दमानी और सुनील दमानी पर आरोप है कि इनके माध्यम से बड़े स्तर पर पैसों की हेरफेर की गई है। दोनों भाई पैसे को हवाला के माध्यम से इधर से उधर पहुंचने का काम करते थे। दोनों को ईडी ने अगस्त माह के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया था। 23 अगस्त 2023 को ईडी की टीम ने दुर्ग में छापा मारते हुए प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद अनिल और सुनील दमानी समेत एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने दोनों से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया था। जहां से दोनों को कोर्ट ने रायपुर जेल भेज दिया। पहले रायपुर ईडी के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दोनों भाइयों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जस्टिस एनके चंद्रवंशी के बेंच ने फैसला सुनाया है।