सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 36 च (1) एवं 36 सी(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा
जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने एवं पिलाने का साधन उपलब्ध कराने वालो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है
जांजगीर-चाम्पा,08 जनवरी I जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने एवं पीलाने वालो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 07.01.2024 को कार्यवाही किया गया जिसमे थाना बलौदा में 01 आरोपी के विरूद्ध, थाना मुलमुला में 03 आरोपी के विरुद्ध एवम चौकी नैला में 01 आरोपी के विरुद्ध सार्वजनिक जगह पर शराब पीने/पीलाने का साधन उपब्ध कराने पायें जाने पर आरोपियों के विरुद्ध विधिवत् आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक संगम राम चौकी प्रभारी नैला, उपनिरी. सागर पाठक थाना प्रभारी मुलमुला, उपनिरी मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा का सराहनिय योगदान रहा।
[metaslider id="347522"]