GST करदाता 31 जनवरी तक कर सकते हैं आपत्ति, बैठक में लिया गया निर्णय

रायपुर,01 जनवरी । जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी करदाताओं के लिए माफी योजना लाई गई है। इस योजना के तहत करदाता मार्च 2023 तक कर अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के खिलाफ 31 जनवरी तक अपील कर सकते हैं। मालूम हो कि जीएसटी अधिनियम के तहत करदाता कर निर्धारण पारित होने के तीन महीने के भीतर कर निर्धारण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में इस पर निर्णय लिया गया।


कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार इस स्कीम के तहत करदाता को मार्च 2023 तक टैक्स अधिकारियों द्वारा पारित मांग आदेशों के खिलाफ अपील 31 जनवरी तक करना होगा। जीएसटी कानून के अनुसार एक निर्धारित टैक्स अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के तीन महीने के भीतर टैक्स की मांग करने वाले मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है, इसे अब एक महीने और बढ़ाया गया है।

कर चोरी करने वालों पर कर हो रही कार्रवाई

जीएसटी कानून के तहत कर अधिकारी करों का भुगतान न करने पर जीएसटी-पंजीकृत संस्थाओं के बैंक खातों सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकते हैं। इन दिनों जीएसटी विभाग द्वारा फर्जी तरीके से काम करने वाली कंपनियों और जीएसटी चोरों पर कार्रवाई की जा रही है।