NH बीच रोड में लापरवाही पूर्वक खड़े किए ट्रेलर वाहन को जप्त कर वाहन चालक के विरूद्ध की गई कार्यवाही

जांजगीर-चांपा, 26 दिसंबर । नेशनल हाइवे बीच रोड में लापरवाही पूर्वक खड़े किए ट्रेलर वाहन को जप्त कर वाहन चालक के विरूद्ध कार्यवाही की गई । वाहन चालक के विरूद्ध धारा 283 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर वाहन चालको के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही की जा रही है जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जावेगा । जिला पुलिस द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओ में कमी लाने के लिए तथा यातायात सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगातार हाइवे पेट्रोलिंग वाहन के मध्यम से पेट्रोलिंग किया जा रहा है ।

दिनांक 24.12.2023 को ट्रेलर वाहन चालक छोटे लाल यादव उम्र 28 साल निवासी हरदीविशाल थाना बलौदा द्वारा NH 49 सारागाव चौक बीच रोड में लापरवाही पूर्वक खड़ा किए जाने से आने जाने वाले लोगो को आवागमन में परेशानी हो रही थी। जिसे आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध थाना सारागाव में अपराध क्रमांक 161/23 धारा 283 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसे विधिवत् कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा

उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सत्यम चौहान थाना प्रभारी सारागांव का सराहनीय योगदान रहा।

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