नई दिल्ली । शराब का ठेका बंद कराने के मामले में बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन को दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट में उनको दी जाने वाली सजा पर बहस अब 21 दिसंबर को होगी। ये मामला नवंबर 2021 का है। दरअसल, राउज एवन्यू कोर्ट ने जितेंद्र महाजन को तत्कालीन पार्षद कुसुमलता और धर्मवीर नागर को अवैध रूप से बंधक बनाने की धाराओं में दोषी पाया है। विधायक जितेंद्र महाजन आईपीसी की धारा 341/342 के तहत दोषी करार दिए गए हैं. इस जुर्म में भाजपा विधायक को अधिकतम 1 वर्ष कैद की सजा हो सकती है।
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