आरोपी गजेंद्र कुमार धीवर उम्र 19 वर्ष सकिन जर्वे थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ)भादवि 4,6 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया
जांजगीर-चांपा,13 दिसम्बर I मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27/07/23 को प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 27.07.2023 को इसकी नाबालिक बालिका सुबह स्कूल पढ़ने गई थी, जो घर वापस नहीं आई जिसकोआसपास पता करने पर नहीं मिली बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले गया है की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 378/2023 धारा 363 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया।
विवेचना दौरान मुखबिर सूचना मिला की आरोपी गजेंद्र धीवर निवासी जर्वे थाना बलौदा द्वारा नाबालिक बालिका को पुणे महाराष्ट्र तरफ भागा कर ले गया है, की सूचना पर चांपा पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से अपृहिता को बरामद किया गया है। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 376 (2) (ढ) भादवि 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया जाने पर तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से दिनाक 13/12/23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, S i सत्याम चौहान, Asi बीएस लकड़ा, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जयसवाल, प्रधान आरक्षक अमृत सूर्या आरक्षक पादुम जाटवर, महिला आरक्षक मालती लहरे एवं थाना चांपा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
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