जिले के सभी प्रधान आरक्षकों को नए साल से थाना के रजिस्टरों का सही ढंग से संधारण करने के सम्बंध में मार्गदर्शन देते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया
थाना/चौकी के हवालातों में बंद होने वाले आरोपियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हवालात में रस्सी, एसिड, तार इत्यदि ऐसी सामग्री जिससे बन्दी कोई घटना कृत कर सकता हो वह सामग्री किसी भी हाल में हवालात में नही होना चाहिए
नेफिस साफ्टवेयर में अधिक से अधिक संदिग्धों का फिंगर प्रिंट अनिवार्य रूप से अपलोड कराया जावे
थानों के केश बुक का अनिवार्य रूप से प्रति माह मिलान कराया जावे
निगरानी/गुंडा बदमाशों की डायरी 15 दिवस में तैयार करना सुनिश्चित करें
अपराध ग्राम पुस्तिका में थाना प्रभारियों से वार्षिक टिप लिखाना सुनिश्चित करे
खात्मा ख़रीजी के प्रकर्णो की डायरी भविष्य के लिए सम्हालकर रखा जावे
निगरानी/बदमाशों का हिस्ट्रीशीट एवम इंडेक्स अद्यतन रखी जावे
थाना के निर्माण कार्यो की फाइल रखी जावी।
दिनांक 10/12/23 तक ऐसे अपराध जिनमे चालान/गिरफ्तारी नही हुई है उनकी सूची भेजें।
थाने के मर्ग डायरी का मिलान कर लिया जावे, मर्ग डायरी गुम होने पर सूचना भेजे।
दिनांक 05.12.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले के थाना/चौकी के प्रधान आरक्षक लेखक की पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभाकक्ष में मीटिंग लिया गया जिसमे बिंदूवार निर्देश दिया गया।
[metaslider id="347522"]