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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा आदेश: निकाह पढ़ाने के लिए तय की गई फीस

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रायपुर, 03 जून (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी, हाफिज और ईमाम की फीस तय की गई है. अब इन लोगों को निकाह पढ़ाने के लिए 11 रुपये से 1100 रुपये तक ही लेने होंगे. बोर्ड ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मुतवल्ली को आदेश जारी किया है.

क्या है आदेश में?

आदेश में कहा गया है कि निकाह पढ़ाने वाले मौलवी और ईमाम मनमाना रकम नहीं ले सकते हैं. यह इस्लाम और शरियत के खिलाफ है. इसलिए, निकाह पढ़ाने के लिए फीस 11 रुपये से 1100 रुपये निर्धारित की गई है. बोर्ड ने कहा है कि निकाह को आसान बनाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, ताकि गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े.

आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

आदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वक्फ बोर्ड ने कहा है कि निकाह रजिस्टर को हर साल के आधार पर संधारित कर संस्था की आय में सम्मिलित कर कार्यालय में आवश्यक रूप से जानकारी देनी होगी.

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा है कि निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना मौलवी अब 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस आदेश से निकाह पढ़ाने के लिए फीस की मनमानी पर रोक लगेगी. इससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और निकाह को आसान बनाने में मदद मिलेगी ¹.

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