कोरिया,01 दिसम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार आगामी 16 दिसम्बर को जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुण्ठपुर कोरिया में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर के सचिव, विरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 16 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति के साथ लंबित राजीनामा योग्य अपराधिक एवं सिविल प्रकरणों तथा विद्युत देयक, मोटर दावा प्रकरण, राजस्व न्यायालय में लम्बित पुराने तथा नये मामलों को आपसी सहमति से निराकरण करवा सकते है। सिंह ने बताया कि बिजली बिल, जलकर, मकानकर आदि देयक लोक अदालत के दिन भुगतान कर प्रकरण को समाप्त भी किया जा सकता है।
आम लोगों में लोक अदालत की महत्ता को बताने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। थाने में पदस्थ पीएलवीओं के द्वारा हाट बाजार, चौक चौराहों व पंचायत भवन में जाकर लोगों को लोक अदालत के माध्यम से लम्बित प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त करने तथा लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जन जागरण अभियान भी चलाया गया।
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