जांजगीर-चाम्पा, 9 अक्टूबर। अगामी विधान सभा चुनाव व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के 2 आदतन बदमाशों के विरूद्ध भेजी गई जिला बदर करने की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया। माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा सुनवाई की जावेगी । छ०ग० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् जिला बदर की कार्यवाही हेतु । गुण्डा बदमाश दिनेश राठौर के विरूद्ध लूट, छेड़खानी, घर अंदर घुसकर मारपीट करना, गाली गलौच करने संबधी अपराध पंजीबद्ध है । निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे के विरूद्ध मारपीट करना, बलवा, चोरी करना तथा अवैध रूप से शराब बिक्री करने संबंध में अपराध पंजीबद्ध है ।
निगरानी / गुण्डा बदमाश का नाम
(01) दिनेश राठौर उम्र 29 साल निवासी नेता जी चौक जांजगीर थाना जांजगीर ।
(02) संग्राम सिंह रात्रे उम्र 28 वर्ष साकिन खिसोरा थाना बलौदा ।
बदमाश दिनेश राठौर एवं संग्राम सिंह रात्रे दोनो का अपराध करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नही होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ है जिसे ध्यान में रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है । दोनों बदमाशों का जिला जांजगीर व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु भेजा गया प्रतिवेदन ।
थाना जांजगीर क्षेत्र के गुण्डा बदमाश दिनेश राठौर निवासी नेता जी चौक जांजगीर जो वर्ष 2016 से लगातार विभिन्न संज्ञेय अपराधों में संलिप्त रहा है तथा क्षेत्र में असामाजिक तत्वो से गुटबाजी कर आम लोगो से मारपीट करता रहा है। इनके विरूद्ध शरीर संबंधी अपराध जैसे मारपीट, गाली गलौच, लूट, छेडखानी जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। इसके बावजूद भी अनावेदक के आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नही आया है, अपितु दिनो दिन असामाजिक लोगों से गुटबाजी कर राजनैतिक एवं पारिवारिक पहुंच बताकर दादागिरी कर आम लोगो को डराना, धमकाना, मारपीट करना आम बात हो गया है। जिससे क्षेत्र के आम जन भयभीत है अनावेदक सदर के क्षेत्र में उपस्थिति से संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना है। बदमाश दिनेश राठौर के विरूद्ध थाना जांजगीर में 14 आपराधिक प्रकरण तथा 05 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के मामले दर्ज है 01 . अप.क्र. 251/2016 धारा 407, 427, 186 भादवि. 02 अप.क्र. 391/2016 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. 03. अप.क्र. 327/2017 धारा 294, 506, 324 भादवि. 04 . अप.क्र. 434/2018 चारा 294, 506, 323 भादवि 05 . अप.क्र. 621/2018 धारा 294, 506, 327, 452, 34 भादवि. 06 अप.क्र. 271/2019 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. 07 . अप.क्र. 319/2019 धारा 341, 294, 506, 323, 34 भादवि. 08 .अप.क्र. 103/2020 धारा 354, 354घ, 341 भादवि व 12 पोक्सो एक्ट 09 अप.क्र.398/2020 धारा 392, 34 भादवि. 10. अप.क्र. 252/2021 धारा 392, 34 भादवि. 11. अप.क्र. 365/2022 धारा 354 भादवि. 12. अप.क्र. 400/2022 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. 13. अप.क्र. 442/2022 धारा 294, 506, 323, 327, 427 भादवि. 14. अप.क्र. 480/2023 धारा 294, 506, 323, 354, 452 भादवि एवं 01 इस्तगासा क्र. 402/2016 धारा 107, 116 ( 3 ) दंप्रसं. 02 इस्तगासा क्र 553/18 धारा 107,116 (3) दंप्रसं. 03 इस्तगासा क्र. 368/19 चारा 107, 116(3) दंप्रसं, 04 इस्तगासा क्र. 01/2021 धारा 110 दंप्रसं. 05 इस्तगासा क्र. 02/2023 धारा 110 दप्रस के तहत कार्यवाही किया गया है, उक्त अनावेदक के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणो में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है
⏩ थाना बलौदा क्षेत्र के निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे उम्र 28 वर्ष साकिन खिसोरा थाना बलौदा जो वर्ष 2020 से लगातार विभिन्न संज्ञेय अपराधो में संलिप्त रहा है तथा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से गुटबाजी कर आम लोगों से मारपीट करता रहा है। इनके विरूद्ध शरीर संबंधी अपराध जैसे -मारपीट, बलवा, चोरी, आबकारी जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। अनावेदक के इस प्रकार के आपराधिक कृत्य के कारण उसका नाम निगरानी बदमाश सूची थाना बलौदा में दर्ज किया गया है, इसके बावजूद भी अनावेदक के आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नही आया है, अपितु दिनो दिन अनावेदक असामाजिक लोगों से गुटबाजी कर आम लोगो को डराना, धमकाना, मारपीट करना आम बात हो गया है। जिससे क्षेत्र के आम जन भयभीत है, अनावेदक सदर के क्षेत्र में उपस्थिति से संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना है। इनके विरूद्ध थाना बलौदा में 08 आपराधिक प्रकरण तथा 02 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के मामले दर्ज है अनावेदक के विरूद्ध थाना बलौदा में 01. अप.क्र. 305/2020 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. 02. अप.क्र. 263/2021 धारा 379, 34 भादवि. 03. अप.क्र. 504 / 2021 धारा 379 भादवि. 04. अप.क्र. 505/2021 धारा 379, 34 भादवि. 05. अप.क्र. 285/2021 धारा 379, 427 भादवि. 06. अप.क्र. 89/2021 धारा 379, 34 भादवि. 07. अप.क्र. 47/22 धारा 294, 332, 353, 147, 148, 186 भादवि. 08. अप.क्र. 46/2022 धारा 34 (2) आब. एक्ट एवं 01 इस्तगासा क्र. 350/20 धारा 107 116 (3) दंप्रसं. 02 इस्तगासा क्र.05/2023 धारा 110 दंप्रसं के तहत कार्यवाही किया गया है, उक्त अनावेदक के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणो में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र: माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
गुण्डा बदमाश दिनेश राठौर एवं निगरानी बदमश संग्राम सिंह रात्रे के विरूद्ध लगातार कार्यवाही के बावजूद भी उन दोनो का आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आयी है एवं लगातार उक्त कृत्य किया जा रहा है जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल एवं लोगों में भय व्याप्त होने से दोनों बदमाशों का जिला बदर का कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा को भेजा गया
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