विधानसभा आम निर्वाचन 2023 : जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

जांजगीर-चांपा 09 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आज 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।