आरोपी होरिलाल सूर्यवंशी उम्र 31 वर्ष निवासी झर्रा थाना सारागांव
आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 506 भादवि के तहत की गई कार्यवाही
महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर-चांपा, 05 अक्टूबर I मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21/09/23 को पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई की पीड़िता का झर्रा निवासी होरीलाल सूर्यवंशी से फेसबुक के माध्यम से का जान पहचान होने से आरोपी द्वारा पीड़िता को नौकरी लगवा देने का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया एवं जान से मारने की धमकी देने लगा पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 642/2023 धारा 376, 506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी होरिलाल सूर्यवंशी को पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 05.10.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णो, उप निरीक्षक भवानी शंकर, महिला आरक्षक अभिलाषा साहू का सराहनीय योगदान रहा।
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