जांजगीर : जिले में नुकीली बिट्स के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित…कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा 04 अक्टूबर 2023/ प्रायः भारवाहक, परिवहन में उपयोग में लाने वाले पशुओं के नियंत्रण हेतु पशु पालको द्वारा अथवा निर्माण कर्ताओं द्वारा नुकीली बिट्स का उपयोग किया जाता है। जिसके कारण पशुओं को इतनपेमे, चोट, सूजन, घर्षण या गंभीर दर्द होता है जो कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के विपरीत है।

कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला जॉजगीर चाम्पा मे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पशुओं को ढोने और पैक करने में क्रूरता की रोकथाम नियम 1965 नियम 8 नुकीले टुकड़ों का उपयोग निषिद्ध है। जिसके परिपेक्ष्य में पशुओं को नियंत्रण करने हेतु उपयोग में आने वाले नुकीली बिट्स के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।