सूरजपुर। कलेक्टर अग्रवाल के दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने वालो पर अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग की ओर से जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत प्रभावी क्षेत्रों में खडगंवाकला का चिन्हांकन कर विशेष निगरानी की जा रही है।
ऐसे क्षेत्रों में निर्मित स्थायी संरचाओं पुल-पुलिया व एनीकट के आसपास से खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन, भण्डारण पर खनिज अमला द्वारा सतत जांच की जा रही तथा उक्त स्थानों पर बांस बल्ली, बोर्ड फ्लैक्स के माध्यम से सूचना लगाया गया है। इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन परिवहन किया जाना दण्डनीय अपराध होगा तथा उसके विरूद्ध खनिज नियमों के तहत 02 से 05 वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है।
उपरोक्त वर्णित नियमों व शर्तों के साथ-साथ अवैध उत्खनन परिवहन क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए प्रतापपुर ग्राम पंचायत खड़गंवाकला, पम्पापुर, कल्याणपुर व ग्रामीणों के सहयोग से रेत खदान पहुच मार्गों पर बांस बल्ली व बोर्ड, फ्लैक्स में सूचना लगाया गया है, साथ ही सतत् निगरानी की जा रही है। नियमों व शर्तों के उल्लंघन खनिज अमला व टास्क फोर्स द्वारा खनिज रेत के 14 सितम्बर को थाना सूरजपुर में 02 ट्रैक्टर व 20 सितम्बर को पुलिस चौकी खड़गंवाकला में 01 ट्रीपर व 01 ट्रैक्टर तथा 21 सितम्बर को पुलिस चौकि लटोरी में 01 ट्रैक्टर जप्त कर अभिरक्षा में रखा गया है। जिससे सूरजपुर अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण में प्रभावी नियंत्रण है। साथ ही वर्षा काल में राष्ट्रीय हरिज अभिकरण के निर्देषो का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।
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