धान खरीदी के कार्याें में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी – कलेक्टर

किसान पंजीयन के कार्य को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें – कलेक्टर

जांजगीर-चांपा 9 सितंबर 2023/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज नवनिर्मित ऑडिटोरियम में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी एवं किसान पंजीयन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि किसान पंजीयन का कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है जिसमें किसानों को उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने में सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना है।

धान खरीदी के कार्याें में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसान पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी के कार्याें को पूरी पारदर्शिता के साथ त्रुटिरहित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान के फसल का प्रकार का विवरण गिरदावरी में प्रविष्ट करे। उन्होंने जहां पऱती भूमि है या शासकीय भूमि, डाइवर्टेड भूमि, आबादी भूमि है उनमें फसल प्रविष्टि न हो साथ ही वन विभाग द्वारा वन संपदा योजना अंतर्गत लगाए गए वृक्षों की प्रविष्टि भी गिरदावरी में हो यह सुनिश्चित करे। गिरदावरी कार्य को समय पर पूर्ण करे और फ़ील्ड में जाकर गिरदावरी करे। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में वजन मशीनों तथा आर्द्रता मापी यंत्र का समुचित कैलिब्रेशन, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरा, वाहनों का प्रवेश बारदानों का भौतिक सत्यापन ,पंजियों का संधारण करने एवं सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धान एवं धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को कृषि विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है।

विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इस वर्ष पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरीफॉरवर्ड कर दी जाएगी। पूर्व वर्षों में पंजीकृत सभी किसानों को धान उपार्जन वर्ष 2023-24 हेतु धान पंजीयन में नॉमिनी नामांकन कर कैरी फॉरवर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि धान उपार्जन हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन में नॉमिनी रखना अनिवार्य है।
कलेक्टर ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड या नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ किसानों को ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पी-2 खसरा आदि दस्तावेज संलग्न करना होगा। केवल संयुक्त भूमि स्वामी होने की स्थिति में स्व घोषणा पत्र भी देना होगा। गत वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन कराना चाहते हैं तो वे 30 सितंबर 2023 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक की जायेगी।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस पी वैद्य, अपर कलेक्टर गुड्डु लाल जगत, सर्व एसडीएम, तहसीलदार एवं खाद्य विभाग, सहकारिता, कृषि विभाग, मार्कफेड, समिति प्रबंधक एवं ऑपरेटर तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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