सारंगढ़ बिलाईगढ़,08 सितम्बर। मतदान तिथि के दो-चार दिन पहले लोगों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने की तमाम कोशिश की जाती है, तब सिवाय इंतजार के और नाकामी के कुछ भी हासिल नहीं होता। मतदाता, मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण अपने मताधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता इस स्थिति को भविष्य में भांपते हुए वर्तमान में कुछ दिन का समय सभी नागरिकों को मिला है। इन शेष दिनों में वे मतदाता सूची में नाम हटाना, जोड़ना और सुधार करना कर सकते हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति मिलने पर ही नाम जोड़ा और हटाया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि जिले के मतदान केंद्रों में 11 सितम्बर तक मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम, स्थान, पता की गलत प्रविष्टि होने पर सुधार करवाया जा सकता है। मतदाता की मृत्यु अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटवाया जा सकता है। नवीन फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जा सकता है। आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोड़ा जा सकता है। दिव्यांग मतदाता के रूप में स्वयं को चिन्हित करवाया जा सकता है। 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में यदि 18 वर्ष की आयु पूरी हो रही है तो मतदाता बनने हेतु अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करें अथवा वोटर हेल्पलाइन एप्प या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फार्म 6 भर सकते हैं।
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