शुष्क दिवस के दौरान पुलिस की अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्यवाही, दो अलग-अलग मामलो में कच्ची महुआ शराब कुल 56 लीटर किया गया जप्त

आरोपियो के खिलाफ धारा 34( 2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

रायगढ़, 8 सितंबर । संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कल दिनांक 7.9.2023 को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है शुष्क दिवस के दौरान थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री परिवहन पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज के द्वारा थाने की अलग अलग टीमें बनाकर दिनांक 07.09.2023 को अवैध शराब धरपकड़ हेतु टीम रवाना किया गया जिसमें आरोपी मुकेश सिदार पिता परमानंद सिदार उम्र 28 वर्ष निवासी कोडकेल थाना लैलूंगा को अवैध रूप से महुआ शराब प्लास्टिक की जरकिन में एक बांस के डंडा में दोनों तरफ फंसा कर व हाथ में रख जिसमे 48 लीटर शराब भरी कीमती ₹4800 को कोडकेल बागीचापारा से पैदल परिवहन करते एवं आरोपी सिंह डेल्की पिता बोलसे डेलकी उम्र 48 वर्ष निवासी लमदाड थाना लैलूंगा को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब एक प्लास्टिक जेरिकिन जिसमे 08 लीटर शराब भरी कीमती ₹800 को लमडांड आरोपी के आंगन से पकड़ा गया । आरोपियों पर थाना लैलूंगा में आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है ।

शराब रेड की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सऊनि कमल सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक जयशरण चंद्रा, आरक्षक राजू तिग्गा, विनोद भगत और सुमित एक्का का विशेष भूमिका रहा ।

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