SI भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ, SC ने खारिज की याचिका, HC के फैसले को बताया सही, एग्जाम में अनियमितता के थे आरोप

रायपुर,02 सितम्बर I छत्तीसगढ़ में एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दिया है। उम्मीदवारों ने याचिका में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाए थे।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर की जा रही है। इस भर्ती को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उम्मीदवारों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया था कि सूची का परीक्षण कर लें ताकि प्लाटून कमांडर में महिला की भर्ती न हो। राज्य शासन ने कोर्ट को परीक्षण के बाद ही प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी थी याचिका

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य शासन का रास्ता साफ हो गया है।

लगे थे ये आरोप
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से भारी अनियमितता बरती जा रही है। प्लाटून कमांडर के पद पर महिलाओं की भर्ती की जा रही है। लिखित परीक्षा के अंक भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ा था। 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद हाई कोर्ट में 105 याचिकाएं लगाई गई हैं।

प्लाटून कमांडर को लेकर विवाद
याचिका के अनुसार कुल 971 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए आरक्षित किया गया है। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके बाद भी चार हजार से अधिक महिलाओं को इसमें पात्र मान लिया गया है। इससे पात्र पुरुष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाधित हो गए हैं। इसके साथ ही एक्स सर्विस मैन के लिए 1900 पद स्वीकृत हैं जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या ही 450 के करीब हैं।