बिलासपुर, 4 अगस्त । पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में ”निजात अभियान“ चलाया जा रहा है, जिस पर अ.पु.अ राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं श्रीमान न.पु.अ. सरकण्डा/कोतवाली, श्रीमती पूजा कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कोनी प्रसाद सिन्हा के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र में सतत् निगाह रखी गई थी कि दिनांक-03/08/2023 को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि सफेद रंग के कार क्रमांक-CG10AB-6062 में तीन व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाई बिलासपुर से रतनपुर की ओर परिवहन करने वाले है, की सूचना तस्दीकी हेतु थाना कोनी एवं ए.सी.सी.यू. टीम के संयुक्त स्टाफ मिलकर संतोष पेट्रोल पम्प के आगे, लक्कीराजा ऑटोपार्ट्स के सामने, रोड़ कोनी में घेराबंदी किया गया, जो मुखबिर के बताये अनुसार कार क्रमांक-CG10AB-6062 में तीन व्यक्ति आते दिखे, जिन्हे रोककर पूछताछ करने पर उपरोक्त व्यक्ति अपना नाम सद्दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान बताये, जिनके विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिवत् कार्यवाही कर आरोपीगण सद्दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान के कब्जे से 240 नग प्रतिबंधित कोडिनयुक्त नशीली दवाई, घटना में प्रयुक्त एक कार क्रमांक-CG10AB-6062 दो नग सैमसंग कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल, एक नग वीवो कम्पनी का मोबाईल, नगदी रकम 4500 रुपये, जुमला कीमती 8,71,180/- रुपये जप्त किया गया, आरोपीगण सद्दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान का कृत्य धारा-21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
नाम आरोपी:-
(1)सद्दाम खान पिता आफताब खान, उम्र 23 वर्ष, सा.हेमुनगर, चंदन पान ठेला के आगे, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर(छ.ग.)।
(2)मोहम्मद राजिक पिता स्व.मोहम्मद सलीम खान, उम्र 23 वर्ष, सा.चुचुहियापारा, गणेश नगर, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर।
(3)शेख सलमान पिता स्व.शेख हबीब, उम्र 32 वर्ष, सा.नयापारा, गणेश नगर, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर
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