जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं के लिए हुआ सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण

अम्बिकापुर,24 जुलाई। सालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल ने सरगुजा पुलिस के सहयोग से ताइक्वांडो क्लब अम्बिकापुर में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिलाया। जिसमें आवश्यक्तानुसार बल का प्रयोग कर अपनी रक्षा जैसे कि सामने वाले के वार से अपने को बचाना, चाकू के वार से बचना, पीछे से पकड लेने पर उसे पटखनी देना जैसे दाव बताये गए।

अमित जिन्दल ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 100 में यह अधिकार है, कि यदि कोई रेप या अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए या व्यपहरण या अपहरण के लिए आप पर हमला करता है, तो आप आवश्यकतानुसार बल का प्रयोग कर अपनी रक्षा कर सकते है और यदि कोई रेप या अप्राकृतिक कृत्य करने के अन्यथा महिला पर किसी प्रकार का हमला करता है, जैसे कि धारा 354 आदि तो अभियुक्त की मृत्यु से भिन्न उसकी अपहानि कारित की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि हम पर हमला होने पर ही हम आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते है, कानून यह है कि हम किसी के लिए भी भले ही वह अनजान क्यो न हो आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते है। महिला संबंधित अपराधो की रिपोर्ट यदि कोई पुलिस थाने के भार साधक द्वारा दर्ज नहीं की जाती तो उसके उपर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 166-क के तहत अपराध दर्ज हो सकता है।

कार्यक्रम में प्रशिक्षक राधेश्याम माणिकपुरी, पी.एल.वी. कुमारी राखी तिवारी, कुमारी दुर्गा सिंह, कुमारी श्वेता पाण्डेय, तेज कुंवर, अनिता कश्यप, कुमारी मोना सोनी भी उपस्थित थे, उन्हे भी सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिलाया गया। कार्यक्रम में ज्योति माला सिंह साइकोलोजिस्ट ने भी मोबाइल के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। अमित जिन्दल ने छ.ग. शासन की ओर से चलाई जा रही अभिव्यक्ति एप के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि उक्त एप महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद कारगार है, उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप एस.ओ.एस का बटन दबायेंगे तो पुलिस आपके पास ही तत्काल पहुंच जाएगी। अमित जिन्दल ने बताया कि कहीं भी जाने पर सुरक्षा के प्रयोजनार्थ जिस प्राइवेट वाहन से आप जा रहे है, उसका नम्बर या हो सके तो ड्राइवर का फोटो भी अपने माता-पिता को शेयर कर सकते है। अपनी लाइव लोकेशन अपने माता-पिता को भेज सकते है।