कोरबा,17 जुलाई । अधिवक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि कोरबा के सभी अधिवक्ताओं का ₹10 लाख का बीमा कराया जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ कोरबा में पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं के बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान अधिवक्ता संघ कोरबा करेगा। किसी अधिवक्ता के आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार के समक्ष रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। वकालत के पेशे को व्यवसाय माने जाने से अधिवक्ता शासन की किसी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं किसका सबसे ज्यादा खामियाजा जूनियर एवं गरीब अधिवक्ताओं को भुगतना पड़ता है।
रखते हुए अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी ने बीमा कराने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अधिवक्ता संघ के सचिव नूतन सिंह ठाकुर ने बताया है कि 18 वर्ष से 65 वर्ष आयु वर्ग के सभी अधिवक्ता जिनके दिसंबर 2030 तक मासिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है वे सभी अधिवक्ता बीमा योजना के पात्र होंगे। जिन लोगों ने मासिक शुल्क का भुगतान नहीं किया है वह 25 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपने शुल्क का भुगतान अवश्य कर दें। 26 और 27 जुलाई को अधिवक्ता भवन में शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी अधिवक्ताओं का बीमा संबंधी फॉर्म भरा जाएगा।
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