RAIPUR CRIME : कम कीमत में भवन निर्माण सामग्री सप्लाई करने का झांसा देकर 12 लाख रूपये की ठगी करने वाला आरोपी Suresh Rao गिरफ्तार

रायपुर, 12 जुलाई । जिले की पुलिस ने कम कीमत में भवन निर्माण सामग्री सप्लाई करने का झांसा देकर 12 लाख रूपये की ठगी करने वाला आरोपी सुरेश राव गिरफ्तार किया है ।आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया है ।यह थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही। आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 338/23 धारा 420 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध है ।

जानकारी के अनुसार 11.07.2023 को प्रार्थी विजंेन्द्र वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह हनुमान नगर, मठपारा रायपुर में रहता है। पिता श्री हेमचंद वर्मा द्वारा इसे प्रोफेसर कालोनी स्थित जमीन जो इसके माता श्रीमती कुमारी वर्मा के नाम पर है में मकान बनाने हेतु कहने पर मकान का निर्माण कराने लगा इस बीच महेश्वरी ट्रेडर्स के संचालक सुरेश राव से भवन निर्माण सामग्री सप्लाई करवाने हेतु संपर्क किया तो सुरेश राव ने कम कीमत में सप्लाई करने का वादा कर प्रार्थी से 12 लाख रू. ले लिया और भवन निर्माण सामग्री सप्लाई नहीं किया।

जिस पर प्रार्थी द्वारा अन्य जगह से भवन निर्माण सामग्री लेकर मकान को बनवाया और दूसरी मंजिल भी बनाना था परंतु सुरेश राव के द्वारा 12 लाख रु. झांसा देकर ठग लेने के कारण नहीं बना सका। प्रार्थी द्वारा सुरेश राव से 12 लाख रू. को वापस मांगा तो अपने पिता रामा राव के पास रखवा देना बताते हुए जमीन बेचकर वापस देने की बात कहने लगा तथा सुरेश राव द्वारा भवन निर्माण सामग्री सप्लाई करने हेतु प्राप्त 12 लाख रू. को वापस करने बाबत एक शपथ पत्र (इकरारनामा) जिला कोर्ट प्रांगण रायपुर में गवाह योगेश वर्मा नानक राम साहू के समक्ष नोटरी तैयार कर दिया। जिसमे प्रतिमाह 25 से 30 तारीख के बीच में 50,000 रु. से 1 लाख रू. अप्रैल माह 2023 से देने का इकरार किया है परन्तु सुरेश राव के द्वारा शर्त के मुताबिक आज दिनांक तक रूपये वापस नहीं कर कम कीमत में भवन निर्माण सामग्री सप्लाई करने की झांसा देकर 12 लाख रू. लेकर धोखाधड़ी किया गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 338/23 धारा 420 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सुरेश राव को चिन्हांकित कर गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग मोबाइल जप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी – सुरेश राव पिता रामाराव उम्र 38 साल पता सन्यासीपारा, थाना खमतराई, जिला रायपुर।