Raipur Crime :मामूली बात पर मारपीट करने वाला आरोपी अंशुल अवधिया गिरफ्तार

रायपुर ,05 जुलाई । प्रार्थी सैय्यद मोह. रजा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह नयापारा मस्जिद के पास रहता है तथा रेड क्लिप लाईफ डाईग्नोस्टीक में नौकरी करता है। दिनांक 04.07.2023 को प्रार्थी अपने रायपुरा ऑफिस से अपने घर जा रहा था कि रात्रि करिबन 9.25 बजे इंडोर स्टैडियम के के पास प्रार्थी का छोटा भाई सैय्यद तनवीर बीड़ी पी रहा था जिसे देखकर प्रार्थी अपने भाई मना करने लगा जिस पर वहीं उपस्थित अंशुल अवधिया प्रार्थी के पास आकर बोला कि तुम कौन होते हो उसे मना करने वाले, तू बड़ा दादा बनता है कहकर प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकू से वारकर चोंट पहंुचा कर फरार हो गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 294/23 धारा 323, 294, 506, 324 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी अंशुल अवधिया को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी अंशुल अवधिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी- अंशुल अवधिया पिता कमल किशोर अवधिया उम्र 26 साल निवासी अवधियापारा थाना आजाद चौक रायपुर।

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