⏺️आरोपी सतीश कुमार उर्फ गोलू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम नरियरा
⏺️ आरोपी के कब्जे से 70 लीटर कच्ची महुआ शराब किया गया बरामद
⏺️ आरोपी के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 183/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर-चांपा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है मुखबीर द्वारा सूचना मिला की ग्राम नरियरा में सतीश कुमार घृतलहरे उर्फ गोलू के द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है, मौके पर जाकर घेरा बंदी कर आरोपी सतीश कुमार घृतलहरे उर्फ गोलू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम नरियरा को पकड़े, उसके अधिपत्य से अवैध कच्ची महुआ शराब जरीकेंन में रखे 70 लीटर को विधिवत बरामद कर जप्त की गई है।
आरोपी सतीश कुमार घृतलहरे उर्फ गोलू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम नरियरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 05,07,2023 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी संतोष शर्मा, Asi कपिल राम साहू, प्रधान आरक्षक रेमन सिंह राजपूत, आरक्षक आर. राजा जयप्रकाश रात्रे, राजेंद्र राठौर लकेश्वर खुटे, महिला आरक्षक दिल्ली बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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