जगदलपुर, 28 जून । छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एटीएम से रकम नहीं निकली, जिसकी वजह से 10,000 रुपये का हर्जाना कैनरा बैंक देगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि यह मामला कैनरा बैंक का है। यहां पर जिला उपभोगता आयोग द्वारा एक प्रकरण में एटीएम से राशि नहीं मिलने पर कैनरा बैंक को 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति करना होगी।
वहीं बैंक पर 7 प्रतिशत ब्याज देने के साथ 10 हजार का अलग से जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रार्थी को मानसिक क्षति पूर्ति के लिए 5000 परिवाद दायर करने के खर्च के लिए 3000 रुपये देने का आदेश भी जारी कर दिया है।
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