Viklang Scooty Yojana: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार दिव्यांगों को मुफ्त स्कूटी प्रदान कर रही है। सरकार ने दिव्यांग छात्रों और कामकाजी लोगों को स्कूटी का वितरण शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के जरिए दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। सरकार की इस स्कीम से प्रदेश के युवाओं को कई लाभ मिल रहे हैं। अब वे स्कूटी से कॉलेज और दफ्तर जा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्कूटी का वितरण दो हजार से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना आवेदन की शर्तें
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं। जिसके अनुसार दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उन नागरिकों को दिया जाएगा जो 50% शारीरिक रूप से दिव्यांग या असहाय है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी आयु सीमा
साथ ही इस योजना के लिए दिव्यांग नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास बाइक या स्कूटर नहीं होना चाहिए। वहीं, न्यूनतम उम्र 15 और अधिकतम 29 साल होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना आवेदन की शर्तें
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं। जिसके अनुसार दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उन नागरिकों को दिया जाएगा जो 50% शारीरिक रूप से दिव्यांग या असहाय है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी आयु सीमा
साथ ही इस योजना के लिए दिव्यांग नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास बाइक या स्कूटर नहीं होना चाहिए। वहीं, न्यूनतम उम्र 15 और अधिकतम 29 साल होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए क्या डॉक्टूमेंट चाहिए?
आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
– सबसे पहले योजना की वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाना होगा।
– होमपेज पर लॉगइन करना होगा। अगर आईडी है तो साइन इन पर क्लिक करें। यदि आईडी नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करें।
– इसके बाद SJMS DSAP आइकन पर क्लिक करें।
– अब आपको योजना का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
– इसके बाद पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
– जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
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