भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। पहली से आठवीं तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के अवकाश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया हैं। सभी संबंधित शिक्षकों को तत्काल स्कूल बुलाया गया है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक लोकेश कुमार जांगिड़ ने आदेश भी जारी कर दिया है। वही आदेश का पालन ना करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी ।
क्या है राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश
मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारियों को भेजे गए पत्र में राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक लोकेश कुमार जांगिड़ ने लिखा है कि वर्तमान में नामांकन कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत शाला से बाहर के बच्चे, कक्षा 1 में नव प्रवेश बच्चे, प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट्स, अगली कक्षा में ट्रांजिशन करने वाले बच्चे इत्यादि का नामांकन किया जाना है। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पूरा स्टाफ 10:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।
आदेश में आगे लिखा है कि इससे नवीन नामांकन हेतु आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। आदेशित किया गया है कि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से दौरा किया जाए। अचानक स्कूलों की जांच की जाए। और अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
समय से पहले निरस्त हुई छुट्टियां
दरअसल, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिनांक 15 जून 2023 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित है। इसी के चलते शिक्षकों को दिनांक 9 जून 2023 तक की छुट्टी दी गई थी, लेकिन 2 जून को अचानक एक नया आदेश जारी हो गया। राज्य शिक्षा केंद्र के जारी नए आदेश के तहत मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के शिक्षकों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं और आदेश के पालन न करने पर शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है।इधर, ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त होने पर शिक्षक संगठन ने विरोध किया है।
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