रायपुर,04 जून । कबीर जयंती के अवसर पर आगामी रविवार 4 जून को छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग द्वारा शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने जिले में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल बार, क्लब आदि को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार उक्त तिथि को शुष्क दिवस के तौर पर घोषित करते हुए मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि में मदिरा के विक्रय की अनुमति नहीं देने कहा गया है।
साथ ही उक्त अवधि के दौरान मदिरा का व्यक्तिगत भण्डारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाने और ऐसी गतिविधियों के विरूद्ध जब्ती की कार्रवाई करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने का भी आदेश जिला आबकारी अधिकारी को दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि गत 17 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धमतरी विधानसभा में आयोजित भेंट-मुलाकात (सामाजिक प्रतिनिधियों के भेंट मुलाकात) कार्यक्रम के दौरान संत कबीर सत्संग समाज के अनुयायियों ने कबीर जयंती के उपलक्ष्य में मदिरा का विक्रय नहीं करने व उक्त दिन को शुष्क दिवस घोषित करने की मांग की थी।
उक्त मांग को संज्ञान में लेते हुए व त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को उक्ताशय के निर्देश दिए थे। परिणामस्वरूप कबीर जयंती के अवसर पर विभाग द्वारा आगामी 4 जून को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक हर हाल में ऐसे में अफसरों के तबादले के लिए डेडलाइन जारी की है। इस आदेश का पालन कर जानकारी भी भेजने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार विधानसभा चुनाव 2018 में भी आयोग ने इस तरह के निर्देश जारी किए थे। पिछली बार अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हुई थी।
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