कोरबा ,03 जून । घर घुसकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 14 साल की सजा सुनाई है। घटना करीब 1 साल पहले बालकाे नगर क्षेत्र में हुई थी, जहां आरोपी विनोद कुमार पात्रे सेक्टर-5 निवासी पीड़िता के घर में जबरन घुस गया। उस दाैरान पीड़िता का पति काम करने गया था। दरवाजे को अंदर से बंद कर मारपीट करते हुए उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बचाव के प्रयास में चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। पीड़िता ने शाम को पति के घर लौटने पर उसे घटना की जानकारी दी थी।
फिर दंपति ने बालकाे थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उक्त प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) के न्यायालय में विचाराधीन था। अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य ने मामले में पैरवी की। तथ्यों व साक्ष्याें काे प्रस्तुत कर वे आरोपी पर दोष प्रमाणित करने में सफल रहे, जिसके आधार पर न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आराेपी को सजा सुनाई।
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