जांजगीर चाम्पा ,01 जून । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.08.2021 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को दिनांक 16.08.2022 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया, जिसकी आस पास पतासाजी करने पर कोई पता नही चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 328 / 2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपहृता एवं नाबालिक बालिका की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिला की संदेही आरोपी एवं अपहृता रायगढ़ में है, जिस पर तत्काल रायगढ़ पुलिस टीम रवाना कर दबिश देकर दी आरोपी एवं अपहृता को पकड़कर थाना लाया गया, संदेही आरोपी पुरुषोत्तम भारद्वाज के कब्जे से अपहृता बालिका को बरामद किया गया। अपहृता बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। अपहृता बालिका के कथनानुसार प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 04.06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
आरोपी पुरुषोत्तम भारद्वाज उम्र 27 वर्ष निवासी सलखन को दिनांक 30.05.2023 को माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी शिवरीनारायण के नेतृत्व में प्र.आर. शिवनंदन जलतारे, म.प्र.आर एनुका तिर्की, आर, अर्जुन यादव, तेरस राम साहू, राजू कश्यप एवं मोनिका जोगी का सराहनीय योगदान रहा।
[metaslider id="347522"]