रायपुर, 1 जून । प्रार्थी अब्दुल गनी खान ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सेक्टर 01 गीतांजली नगर रायपुर में रहता है तथा घर में कार्य करने एवं गाड़ी चलाने के लिये कर्मचारियों को रखा है, जब भी प्रार्थी तथा उसका परिवार बाहर जाते है तो उस दौरान उक्त कर्मचारियों द्वारा ही घर का ध्यान रखा जाता है। प्रार्थी दिनांक 13.04.2023 को दोपहर 03.00 बजे अपनी पुत्री तथा चालक को लेकर अपने गांव रेंगाखार कवर्धा गया हुआ था।
दिनांक 15.04.2023 को प्रातः 07.00 बजे प्रार्थी के घर के कर्मचारी ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि उसके पुत्री के रूम तथा स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर सामान बिखरा हुआ, आलमारी टूटा हुआ है तब प्रार्थी अपनी पुत्री तथा चालक के साथ रेंगाखार से अपने घर रायपुर वापस आया तो देखा कि घर के छत का दरवाजा का कुंडी टूटा हुआ था तथा उसकी पुत्री व स्टोर रूम दरवाजा खुला हुआ था, सामान बिखरा हुआ था, आलामारी टूटा हुआ था तथा आलमारी के लॉकर में रखा सोने का चंदन हार, सोने का चैन, चूडी, डायमंड अंगुठी, प्लेटिनम अंगूठी, कान का प्लेटिनम टॉप्स, अन्य सोने के जेवरात तथा नगदी रकम नही था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के छत के दरवाजे का कुंडी तोडकर घर अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 146/2023 धारा 380, 457 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
लाखों रूपये की चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध भिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा उदयन बेहार, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी खम्हारडीह को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, उसकी पुत्री तथा आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। प्रार्थी के घर में काम करने वाले कर्मचारियों से भी घटना के संबंध में पृथक-पृथक विस्तृत पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया। तरीका वारदात के आधार पर चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में तस्दीक कर उनकी गतिविधियों पर सतत् निगाह रखी जाकर भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि जलविहार कॉलोनी श्याम नगर तेलीबांधा निवासी डी. रवि राव अपने पास बहुत अधिक मात्रा में नगदी रकम रखता है तथा खूब पैसे भी खर्च कर रहा है, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा डी. रवि राव को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नही होना बताकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह किया जा रहा था, कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर डी. रवि राव से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कब्जे से चोरी की सोने एवं हीरा जड़ित प्लेटिनम के जेवरात कुल 24 तोला तथा नगदी रकम 80,500/- रूपये जुमला कीमती लगभग 16,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी द्वारा चोरी के सोने के कुछ जेवरातों को उड़ीसा में राहगीरों को बिक्री करना तथा प्लेटिनम के कुछ जेवरातों को नकली समझ कर फंेंक देना बताने के साथ ही चोरी के पैसों से श्याम नगर तेलीबांधा में एक मकान क्रय करना बताया गया है।
आरोपी पूर्व में भी आंध्रप्रदेश राज्य से चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी- डी. रवि राव पिता डी. कृष्णा राव उम्र 26 साल निवासी जगन्नाथपुर थाना छतरपुर, जिला गंजाम उड़ीसा हाल पता- जलविहार कॉलोनी श्याम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर।
कार्यवाही में निरीक्षक विजय यादव थाना खम्हारडीह, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्र.आर. सरफराज चिश्ती, कृपासिंधु पटेल, मोह. सुल्तान, आर. दिलीप जांगड़े, राजिक खान, हिमांशु राठौड़ तथा थाना खम्हारडीह से उपनिरीक्षक रूपेन्द्र देवांगन, सउनि श्रीराम वर्मा, प्र.आर. देवेन्द्र धु्रव एवं आर. सबरूद्दीन एवं मुरली यादव की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
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