जनपद पंचायत सदस्य के 01 पद, सरपंच के 05 पद एवं पंच के 22 रिक्त पदों पर होगा निर्वाचन
नगर पालिका चांपा के वार्ड क्रमांक 24 में पार्षद के रिक्त पद पर होगा निर्वाचन
जांजगीर-चांपा 31 मई 2023 । त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2023 एवं नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 के तहत जांजगीर-चांपा जिले में आगामी 27 जून को मतदान किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में रिक्त 22 पंच और 5 सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन तथा एक जनपद सदस्य रिक्त पदों के लिए आम निर्वाचन होगा। इसके साथ ही नगर पालिका चांपा के वार्ड क्रमांक 24 में पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान कन्द्रों की सूची का प्रकाशन दो जून को सुबह 10.30 बजे से किया जाएगा। इसी तरह नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के अंतिम तारीख नौ जून की दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है।
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 10 जून को सुबह 10.30 बजे से होगी और अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 12 जून की दोपहर तीन बजे तक तय की गई है। इसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन और प्रतीक आबंटन के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदान यदि आवश्यक हो तो 27 जून को सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक होगा और मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्रों पर मतगणना होगी। यदि आवश्यक हो तो 28 जून को दोपहर तीन बजे से तहसील/खण्ड मुख्यालय पर मतगणन की जाएगी। सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच/जनपद सदस्य/पार्षद के मामले में 30 जून को सुबह नौ बजे से खण्ड मुख्यालय में और जिला पंचायत सदस्य के मामले में सुबह नौ बजे से जिला मुख्यालय में किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकाय क्षेत्र चांपा के वार्ड क्र 24 में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लायसेंस शुदा हथियार, शस्त्र लेकर चलने एवं लाने ले जाने (शस्त्र प्रदर्शन) हेतु निषेधाज्ञा, दण्ड प्रक्रिया संहित 1908 के धारा 144 के अंतर्गत बिना अनुमति के सार्वजनिक साभाओं, रैली एवं जुलुस के आयोजन पर प्रतिबंध, तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक तथा कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंध, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 05, आदतन अपराधी प्रवृत्ति तथा लोक शांति भंग करने की गतिविधियों में लिप्त उनके विरूद्ध धारा 107, 116 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर चुनाव प्रक्रिया के समापन तक प्रभावशील रहेगा।
त्रिस्तरीय उप निवार्चन विकासखंड नवागढ़ में पंच के कुल 8 पद (ग्राम पेण्ड्री के वार्ड क्रमांक 07, कुरियारी के वार्ड क्रमांक 04, केसला के वार्ड क्रमांक 10, बरभांठा के वार्ड क्रमांक 02 तथा 6, धाराशिव खो. के वार्ड क्रमांक 02 तथा 04 एवं कुटारा के वार्ड क्रमांक 13), विकासखंड पामगढ़ में सरपंच के कुल 02 पद ( ग्राम भिलौनी और सिल्ली) एवं पंच के कुल 05 पद ( ग्राम मुलमुला के वार्ड क्रमांक 13, महका के वार्ड क्रमांक 04, कोड़ाभाट के वार्ड क्रमांक 04, बुदेला के वार्ड क्रमांक 12 एवं सिल्ली के वार्ड क्रमांक 11), विकासखंड अकलतरा में सरपंच के कुल 01 पद (ग्राम पचरी) एवं पंच के कुल 01 पद (ग्राम पौना के वार्ड क्रमांक 04), विकासखंड बलौदा में सरपंच के 02 पद (ग्राम पंतोरा एवं हेडसपुर) एवं पंच के 05 पद (ग्राम बुडगहन के वार्ड क्रमांक 17, मड़वा के वार्ड क्रमांक 13, बगडबरी के वार्ड क्रमांक 10, दहकोनी के वार्ड क्रमांक 09 एवं कोसमंदा के वार्ड क्रमांक 02) और विकासखंड बम्हनीडीह में जनपद पंचायत सदस्य के 01 पद (ग्राम रिसदा, परसापाली, नवागांव, सोनियापाट व संजयग्राम), पंच के कुल 03 पद (ग्राम पुछेली, झर्रा, व खपरीडीह) के रिक्त पदों पर निर्वाचन किया जाएगा। इसी प्रकार नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 में जिले के नगर पालिका चांपा के वार्ड क्रमांक 24 में पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन किया जाएगा।
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