रायपुर ,29 मई । प्रार्थी मनसुख उर्फ विक्की सेन ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह केलकरपारा झंडा चौक स्थित नाउ गली में रहता है तथा स्वयं की सेलून दुकान का संचालन करता है। प्रार्थी दिनांक 07.05.2023 को रात्रि लगभग 11.45 बजे अपनी सेलून दुकान बंदकर घर जा रहा था उसी दौरान अफसर हुसैन एवं उसके साथी किसी अज्ञात युवक को दौड़ाते हुए प्रभात टाकीज के तरफ आ रहे थे जो हाथ में सभी धारदार चाकू जैसी चीज रखे हुए थे, तो प्रार्थी डरकर रोड के किनारे भागने लगा जिस पर अफसर हुसैन व उसके साथीग प्रार्थी को पकड़ लिये प्रार्थी द्वारा अफसर हुसैन तथा उसके साथियों को मैं नही हू मुझे क्यों पकड़ रहे हो कहने पर भी अफसर हुसैन एवं उसके साथी ने मिलकर प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच देते हुए उसके साथ मारपीट कर हत्या करने की नियत से अपने पास रखे चाकू से प्रार्थी के पेट, पैर एवं शरीर पर वार कर गंभीर चोट पहुंचा कर फरार हो गये। जिस पर अफसर हुसैन तथा उसके साथियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 175/23 धारा 307, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व मंे प्रकरण में आरोपी अफसर कादर हुसैन पिता शेख हुसैन कादर उम्र 30 साल निवासी गुरूनानक चौक एम.जी रोड, थाना मौदहापारा हाल पता – राजातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में संलिप्त आरोपी राजेन्द्र यादव उर्फ गोलू फरार चल रहा था, जिसकी थाना गंज पुलिस द्वारा पतासाजी करते हुए उसके छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही की जा रहीं थीं। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपी की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी राजेन्द्र यादव उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू एवं 01 नग दोपहिया वाहन जप्त कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी राजेन्द्र यादव उर्फ गोलू आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना तेलीबांधा, माना, मौदहापारा एवं सिविल लाईन में भी कई अपराध पंजीबद्ध है जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी- राजेन्द्र यादव उर्फ गोलू पिता स्व.मोहन यादव उम्र 32 वर्ष,साकिन गोपाल नगर अशोका मार्ट के पीछे झोपड़पट्टी चौकी रामनगर थाना गुढ़ियारी रायपुर।
[metaslider id="347522"]