धमतरी 10 मई । नारी सशक्तिकरण और उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ’महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023’ योजना की अधिसूचना जारी की गई है। इस संबंध में कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय के सभी महिला कर्मचारियों सहित जिले की सभी महिलाओं को इस योजना के तहत डाकघरों में खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले सकें। साथ ही अपने स्तर पर भी उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।
ज्ञात हो कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना एक अप्रैल से देश के सभी 1.59 लाख डाकघरों के माध्यम से देश की नारी शक्ति को उपलब्ध कराई गई है। यह वन टाईम सेविंग स्कीम है। योजना के तहत कोई भी भारतीय बालिका/महिला डाकघर में अपना खाता 31 मार्च 2025 तक खोल सकती है। इस योजना में न्यूनतम एक हजार एवं 100 गुणांक में जमा किया जा सकता है। इस योजना में जमा करने के लिए अधिकतम दो लाख रूपये सभी खातों को मिलाकर है। इस योजना में खातों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। एक खाता खोलने के तीन माह बाद ही दूसरा खाता खोला जा सकता है। इस योजना में चक्रवृद्धि ब्याज देय है, जिसकी वर्तमान दर 7.5 प्रतिशत है।
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