दिल्ली/रायपुर ,01 मई । सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 58 फ़ीसदी आरक्षण को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिए जाने पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन देने का आदेश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता की पहली राशि अंतरित करने वाले कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगारों को भरोसा दिलाते हुए कहा आरक्षण बिल में हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी। जिसके बाद अखबारों में सिर्फ भर्ती के ही विज्ञापन दिखेंगे।
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