उत्तर बस्तर कांकेर ,26 अप्रैल । नहर में डूबने एवं सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रुपये के मान से आठ लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
सरोना तहसील के ग्राम सारवण्डी निवासी 75 वर्षीय महंगीबाई भास्कर की नहर में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित बुधराम भास्कर के लिए चार लाख रुपये और पखांजूर तहसील के ग्राम खुटगांव निवास 47 वर्षीय अमर सिंह उसेंडी की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी शामबती उसेंडी के लिए चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदार के द्वारा हितग्राही के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।
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