कोंडागांव, 22 अप्रैल । थाना विश्रामपुरी द्वारा आरोपी रवि नाथ योगी को भेजा गया जेल। प्रार्थी ने दिनांक 15.02.2023 को थाना विश्रामपुरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 13.02.2023 के सुबह उसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगाकर ले गया है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 11/2023 धारा 363 भादवि. कायम कर विवेचना की जा रही थी ।
पता तलाश के दौरान अपहृत बालिका एवं आरोपी का लोकेशन राजस्थान में पता चलने से कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल (भापुसे.) के आदेश से एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन व एसडीओपी केशकाल भूपत धनेश्री के पर्यवेक्षण में तत्काल टीम गठित कर राजस्थान रवाना किया गया था। दिनांक 19.04.2023 को अपहृता नाबालिक लड़की को आरोपी रविनाथ योगी पिता भेरूलाल योगी, उम्र 21 वर्ष, निवासी चैमेला कुंडला रोड़, थाना गंगधार जिला झालावाड़, राजस्थान से उसके घर से बरामद कर अपहृता नाबालिक लड़की एवं उसकी माॅ के कथन पर से आरोपी रविनाथ योगी के खिलाफ धारा 366, 376, 376 (2) (ढ) भादवि. 06 पाक्सो एक्ट धारा जोड़कर दिनांक 21.04.2023 को गिरफ्तारी किया गया। गिरफ्तार आरोपी को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कोण्ड़ागांव में पेश कर न्यायालय के आदेश जेल भेजा गया।
संपूर्ण कायर्वाही में थाना प्रभारी विश्रामपुरी, निरीक्षक रवि शंकर ध्रुव, सहायक उपनिरीक्षक नरेश कुमार साहू, प्रधान आरक्षक संतराम नायक, महिला आरक्षक चींतामणी शोरी, एवं आरक्षक चैतराम मरकाम की सराहनीय सराहनीय भूमिका रही।
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