विगत 07 वर्षो से बालगृह में संरक्षण प्राप्त बालक को मिला परिवार

 जांजगीर-चांपा 19 अप्रैल 2023/ बाल कल्याण समिति द्वारा विगत 07 वर्षो से बाल गृह में संरक्षण प्राप्त बालक को ग्राम सक्ती जिला सक्ती के भावी माता पिता को किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 संशोधित अधिनियम 2021 आदर्श नियम 2016 संशोधित नियम 2022 के प्रावधानों के तहत पालन पोषण देखरेख हेतु अस्थायी रूप से आदेश जारी किया गया है।  

  जिला बाल संरक्षण अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार बालक 2015 में अकलतरा स्टेशन में रेस्क्यु के दौरान रेस्क्यु टीम को प्राप्त हुआ था। जिसे बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया, उस वक्त बालक महज लगभग 06 वर्ष की आयु का था, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा बाल देखरेख बालक गृह में संस्थागत संरक्षण प्रदान किया गया। जहां बालक को शिक्षा से जोड़ा गया वर्तमान में बालक, बालगृह में निवास करते हुए 7वी कक्षा की परीक्षा दिया है। बालक के माता पिता एवं परिवार की कोई जानकारी प्राप्त नही होने पर बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बालक को (फास्टर केयर) पालन पोषण देखरेख योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बालक द्वारा पालन पोषण देखरेख परिवार के संरक्षण में जानेे की सहमति पर बालक का चिन्हाकन फास्टर केयर हेतु किया गया भावी माता पिता का आवेदन प्राप्त होने पर भावी माता पिता का नियमानुसार आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन करतें हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक एवं भावी माता पिता का मैचिंग की प्रकिया करायी गयी बालक एवं भावी माता पिता के सहमति पर बालक को भावी माता पिता के निवास स्थान का गृह भ्रमण कराया गया नियमानुसार समस्त प्रक्रियाओं का पालन करतें हुए बालक को बाल कल्याण समिति द्वारा भावी माता पिता को अस्थायी रूप से पालन पोषण एवं देखरेख हेतु सुपुर्द किया गया।