नई दिल्ली । CBSE बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों के लिए एक राहत की खबर आ गई है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री तथा अन्य तरह से होने वाली आय पर इनकम टैक्स की छूट दी है। इससे CBSE की किताबें सस्ती हो जाएंगी। साथ ही परीक्षाओं में लगने वाले फीस में भी कमी देखने को मिलने वाली हैं। एक अधिसूचना में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली, केंद्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड को IT अधिनियम की धारा 10 (46) के तहत अधिसूचित किया है और इसे भुगतान करने से छूट दी है।
इन वर्षों के लिए मिल रही टैक्स छूट
इनकम टैक्स में छूट वित्तीय वर्ष 2020-2021 यानी कि 1 जून, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए और वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए दी गई है। यह छूट चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष 2024-25 में जारी रहेगी।
इन चीजों में मिलेगी राहत
वित्तीय मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले टैक्स बेनेफिट में परीक्षा शुल्क; संबद्धता शुल्क; पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री, पंजीकरण शुल्क, खेल शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क और अन्य शैक्षणिक रसीदें। साथ ही, सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्तियां; आयकर रिफंड पर ब्याज; जैसे आय पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि, सीबीएसई किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा और गतिविधियों और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।
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