रायपुर, 10 अप्रैल । छ.ग. शासन द्वारा जुआ एवं सट्टा पर पूर्णरूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा एवं ऑन लाईन सट्टा पर नवीन कानून/अधिनियम पारित कर समस्त पुलिस अधीक्षक (छ.ग.) को जुआ सट्टा एवं ऑन लाईन सट्टा संचालित करने वालों पर नवीन कानून/अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर इस पर पूर्णतः अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये है।
शासन के मंशानुसार रायपुर जिले में सट्टा एवं जुआ पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 09.04.2023 को एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना माना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बनरसी स्थित शदाणी दरबार पास मैदान में कुछ व्यक्ति चारपहिया वाहन में सेटअप तैयार कर आई.पी.एल क्रिकेट मैच में ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चंद्राकर, नगर पुलिस अधीक्षक माना सुश्री कल्पना वर्मा एवं उप पुलिस अधीक्षक अपराध दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी माना को सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
जिस पर एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। चारपहिया वाहन में 05 व्यक्ति सवार थे, वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में मोबाईल फोन एवं लैपटॉप रखे हुए थे। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम गुरप्रीत सिंह, रमाकांत पाटले, रितेश मिरी, रवि महंत एवं राहुल वस्त्राकार होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा सेटअप तैयार कर लाईन लेकर ऑनलाईन आई.पी.एल. क्रिकेट मैच सट्टा संचालित करना पाया गया।
जिस पर उक्त पांचो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 नग लैपटॉप, 05 नग मोबाईल फोन, लाखों रूपये का सट्टा पट्टी का हिसाब तथा सट्टा संचालन में प्रयुक्त 01 नग चारपहिया वाहन क्रमांक सी जी 11 ए क्यू 7700 जुमला कीमती लगभग 4,00,000/- रूपये जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमांक 110/23 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 06 तथा 07 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियों को जेल भेजा गया।
गिरफ्तार सटोरियें-
- गुरप्रीत सिंह पिता अरविंदर सिंह उम्र 32 साल निवासी मैसनेट 29 सेक्टर 02 शंकर नगर थाना सिविल लाईन रायपुर।
- रामकांत पाटले पिता स्व. पूरन लाल पाटले उम्र 27 साल निवासी बिरगहनी थाना कोतवाली जिला जांजगीर चांपा।
- रितेश मिरी पिता रोनो मिरी उम्र 21 साल निवासी वरपाली चौक थाना कोतवाली जिला जांजगीर चांपा।
- रवि महंत पिता दिलीप महंत उम्र 27 साल निवासी तहसील रोड चांपा थाना कोतवाली जिला जांजगीर चांपा।
- राहुल वस्त्राकार पिता फागूलाल वस्त्राकार उम्र 28 साल निवासी तिलक नगर कोरबा रोड चांपा थाना कोतवाली जिला जांजगीर चांपा।
कार्यवाही में निरीक्षक भावेश गौतम थाना प्रभारी माना, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्र.आर. सरफराज चिश्ती, कृपा सिंधु पटेल, मोह. सुल्तान, महेंद्र राजपूत, आर. मोह. राजिक, दिलीप जांगड़े, हिमांशु राठौड़ तथा थाना माना से सउनि लव कुमार धु्रव की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
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