बीजापुर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अतंर्गत जारी राशनकार्डों मे माह अप्रैल 2023 एवं मई 2023 का माह अप्रैल 2023 में एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत जारी अन्तयोदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों मे निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिये गये है।
जिला खाद्य अधिकारी गणेश कुर्रे ने जिला बीजापुर में संचालित सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि माह अप्रैल एवं मई 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाए। एपीएल चावल, गुड, शक्कर एवं चना का माह अप्रैल 2023 का वितरण निर्धारित मात्रानुसार राशि लिया जाए। इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, कार्डधारी उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने आग्रह किया गया है।
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