रायपुर, 30 मार्च। प्रार्थी राजेंद्र यादव थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 29/03/2023 को यह अपने लड़का चंद्रहास यादव के साथ दोपहर 03:30 बजे शराब खरीदने शराब दुकान गया था। जहां शराब खरीदने अपने जेब से पैसा निकाल रहा था तभी आरोपी इनके पास आकर जबरन मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर प्रार्थी के जेब में रखा नकदी रकम ₹600 को जेब में हाथ डालकर निकाल कर लूट लिया जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने लड़का को आवाज देकर बुलाया जो आकर बीच बचाओ कर रहा था तो उसे भी किसी ठोस वस्तु से मारकर चोट पहुंचा देने की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
विवेचना में घटनास्थल निरीक्षण कर प्रार्थी गवाहों का कथन से गवाहों के समक्ष धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम कथन लिया गया एवं मेमोरेंडम कथनानुसार आरोपी के पेश करने पर घटना में लूटे गए ₹600 में से ₹400 को अपने पेंट के जेब से निकालकर पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया। लूटे गए शेष रकम ₹200 को खर्च कर देना बताया पश्चात आरोपी को हमराह गवाहन के उनके निशादेही नवरा शराब दुकान परिसर जाकर आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त देसी मदिरा मसाला का पौवा सीसी का आधा टुकड़ा को लाकर पेश करने पर मौके पर समक्ष गवाहन जप्त किया गया। अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी को विधिवत समय सदर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई। मामला अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
आरोपी का नाम पता :- राजेश्वर निषाद उर्फ सोमू निषाद पिता सुरेश निषाद उम्र 24 साल साकिन- वार्ड क्रमांक 07 कंडरापारा नेवरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर (छ.ग.).
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