CRIME NEWS : बेटे की गवाही के बाद हत्यारे पिता को मिली उम्रकैद की सजा, बच्चों के सामने की थी पत्नी की हत्या….

कटक, 30 मार्च । ओडिशा के कटक जिले में पत्नी के हत्यारे पति को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कटक जिला दौरा जज सौमेंद्र कुमार राजगुरू ने यह फैसला सुनाया है। वर्ष 2016 में हुए इस हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जिला दौरा जज ने आरोपी प्रसन्न कुमार मालिक उर्फ कालिआ को उम्र कैद की सख्त सजा सुनाने के साथ ही 15 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।

जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 302 और 498(क) के तहत प्रसन्न को दोषी करार करते हुए यह सजा सुनाई है। अपने दोनों बेटों के सामने आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के समय आरोपी के बड़े बेटे की उम्र 8 वर्ष थी जबकि अदालत में मामले कि सुनवाई के समय उसकी उम्र 14 साल हो गई है। उस नाबालिग के गवाही व बयान के आधार पर एवं पेश किए जाने वाले अन्य सबूत को अदालत ने स्वीकार करते हुए आरोपी को पत्नी के हत्या का दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया है।

इसके साथ ही अदालत ने जुर्माना राशि को वसूलकर उसके दोनों बेटों को देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बेटों को कानून के अनुसार मुआवजा देने के लिए भी अदालत ने निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, सरस्वती पृष्टि की शादी प्रसन्न कुमार मलिक के साथ होने के बाद उनके दो बेटे पैदा हुए थे। सदर थाना अंतर्गत अरड़ गांव में रहने वाले इन पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था।

वर्ष 2016 अप्रैल 21 तारीख को वह झगड़ा उग्र रूप लिया । इसके बाद प्रसन्न ने एक धारदार हथियार से पत्नी सरस्वती की दोनों हाथ को काट दिया और उसे एक बोरी में ले जाकर तालाब में फेंक दिया था। यह घटना दोनों बेटों के सामने घटी थी। उस घटना के बाद प्रसन्न पर दोनों बेटों को लेकर भाग जाने का आरोप भी लगा था। हत्या के बारे में मृतक महिला के भाई ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए प्रसन्न को गिरफ्तार कर लिया।

जांच अधिकारी कृपासिंधु बराड़ ने घटना की जांच कर चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के समय पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की ओर से 16 गवाहों की गवाही ली गई थी। सरकार की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर क्षेत्र मोहन बेहेरा और स्वतंत्र पब्लिक प्रॉसिक्यूटर देवाशिष सामंतराय मामला संचालन कर रहे थे।