रायपुर, 28 मार्च। प्रार्थिया निवासी उरला रायपुर ने वर्ष 2017 में दिनांक 06.02.2017 को थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिक पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गई थी, जो वापस नहीं आयी कि परिजन के संरक्षण से अपहरण होने की शंका पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 251/2017 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा घटना मंे संबंध में प्रार्थिया सहित परिवार के अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ कर उसकी नाबालिक पुत्री की लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान पुलिस टीम के सदस्यों को प्रार्थिया के पुत्री की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर पुलिस टीम द्वारा उसे दस्तयाब किया गया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया की विष्णु प्रसाद डागर उसे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा विगत 06 वर्षो से लगातार दुष्कर्म करता रहा। जिस पर आरोपी विष्णु प्रसाद डागर को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि. एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – विष्णु प्रसाद डागर पिता राम लाल डागर उम्र 37 साल निवासी लिमाधीहान थाना लिमाधीहान जिला राजगढ़ (म.प्र.)। हल पता- ई.डब्ल्यू.एस. 337 फेस 5 पार्ट 2 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना अयोध्या भोपाल (म.प्र.)।
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