Blind Murder Solved : जादू-टोना के शक में की गई बुजुर्ग ग्रामीण की हत्या, पुलिस ने 10 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

कांकेर, 26 मार्च  दिनांक 24.03.2023 को ग्राम बड़पारा केसोकोड़ी के सोनसाय दुग्गा अपने घर में परिवार के साथ सोया हुआ था तब अचानक रात्रि करीबन 12.00 बजे कुछ व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर आंगन में सो रहे सोनसाय दुग्गा को लकड़ी के बेट से लगातार वार कर घायल कर दिया इसी बीच सोनसाय दुग्गा की पत्नी श्रीमति रमुला बाई द्वारा आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तब आरोपियों द्वारा धक्का देकर बाड़ी के रास्ते भाग निकले, झुमा झटकी के दौरान आरोपी का मोबाईल घटनास्थल में ही गिर गया।

घायल सोनसाय दुग्गा को परिवार वाले शासकीय अस्पताल भानुप्रतापपुर ले गये जहां पर उसकी मृत्यु हो गई । तत्काल पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के आदेशानुसार, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़,  खोमन सिन्हा के मार्गदर्शन में एसडीओपी अंतागढ़ अमर सिदार के दिशा-निर्देश में एसडीओपी अंतागढ़ तथा थाना प्रभारी चाणक्य नाग व निरीक्षक मालिक राम के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य एवं परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर गंभीरता पूर्वक काम करते हुए आरोपी सखाराम पिता रूपसिंग उम्र 27 वर्ष निवासी आलपरस हाल- मीचेवाड़ा कोडेकुर्से एवं दूसरा आरोपी मेरसिंग पिता रामलाल उम्र 24 वर्ष निवासी संबलपुर कोयलीबेड़ा को घेराबंदी कर पकड़ा गया तद् पश्चात विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि सोनसाय जादू-टोना कर उसके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था।

अंधविश्वास को मानकर आरोपी सखाराम मीचेवाड़ा से निकलकर अंतागढ़ – कोयलीबेड़ा होते हुए संबलपुर पहुंचा वहां उसके जीजा मेरसिंग के साथ सोनसाय की हत्या की षड़यंत्र पूर्वक योजना बनाई तथा रात्रि करीबन 11-12 बजे के मध्य ग्राम बड़पारा केसोकोड़ी पहुंचकर गांव को अंधेरा करने के लिए गांव में ही लगे ट्रांसफार्मर का डी.ओ. (तार) को बांस की लकड़ी से गिराकर पूरे गांव का बिजली बंद कर दिये तथा सोनसाय के घर घुसकर लकड़ी के डण्डे से पीट-पीटकर उसे घायल कर दिये। घर वालो के जाग जाने एवं चिल्लाने से वे वहां से भाग निकले इसी बीच आरोपियों द्वारा उपयोग किया जा रहा उसका मोबाईल वहां गिर गया। विस्तृत पूछताछ के पश्चात उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302, 120बी, 34 भादवि., 4, 5 टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत आज दिनांक 26.03.2023 को माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया जा रहा है।