दुर्ग।गर्मी में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले को 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। तय तिथि तक सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय/ अर्ध शासकीय/ नगरी निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु निर्धारित नियमों का पालन भी उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ नगरी निकाय/ तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। दुर्ग संपूर्ण नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग छावनी भिलाई थाना क्षेत्रांतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी छावनी भिलाई को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग धमधा के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग पाटन के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग भिलाई 3 के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई 3 को नियुक्त किया गया है। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत कार्य के लिए पंजीकृत बोरवेल ऐजेंसी अनिवार्य है।
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