जांजगीर,19 मार्च। चांपा पुलिस ने जातिगत गाली-गलौच कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 01.नागेश्वर उर्फ पकलू धीवर उम्र 19 वर्ष, 02 चूड़ामणी उर्फ लक्ष्मी धीवर उम्र 24 वर्ष 03. महेश उर्फ गोलू धीवर उम्र 24 वर्ष एवं अर्जुन लाल धीवर उम्र 30 वर्ष सभी निवासी कोसमंदा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से मारपीट में प्रयुक्त डंडा, बेल्ट एवं अन्य समाग्री बरामद किया गया।
पुलिस ने बताया कि मुर्गा का पैसा नहीं देने की विवाद पर आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 136/2023 धारा 294, 506, 323,34भादवि, 3(1)(10) एसटी एस सी एक्ट पंजीबद्ध किया गया।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी संजय रत्नाकर जो कि ग्राम कोसमंदा का बी.डी.सी है उसके द्वारा थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.03.2023 को सुबह लगभग 10ः30 बजे इसका भतीजा व भांजा गांव में आटो से फेरी लगाकर मुर्गी बिक्री कर रहे थे, तब प्रार्थी को इसका भतीजा फोन कर बताया कि धीवर मोहल्ला में योगेश्वर उर्फ पकलू धीवर मुर्गा ले लिया है पैसा नही दे रहा है। पैसा मांगने पर झगड़ा मारपीट कर रहा है। तब प्रार्थी धीवर मोहल्ला गया वहां देवरहा तालाब के पार में आरोपी नागेश्वर उर्फ पकलू धीवर, महेश धीवर, अर्जुन धीवर, चूड़ामणी धीवर एक राय होकर प्रार्थी के भांजा यशवंत, भतीजा आकाश को अश्लील गाली-गलौच कर बेल्ट, लाठी, डण्डा, पटटा से मारपीट कर जातिगत गाली गलौज कर रहे थे। प्रार्थी बीच बचाव करने लगा तो आरोपीगण पकलू, महेश चूड़ामणी धीवर सभी प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर तू बीडीसी हमारा क्या कर लेगा, तेरे को देख लेगे, बड़ा नेता बनता है, तुझे भी जान से खत्म कर देगे धमकी देते हुए मारपीट किये।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 294,506,323,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण में धारा 3(1)(10) एससी/एस टी एक्ट जोड़ी गई है,।
प्रकरण के आरोपी पकलू उर्फ नागेश्वर धीवर, महेश धीवर, अर्जुन धीवर, चूड़ामणी उर्फ लक्ष्मी धीवर सभी निवासी कोसमंदा को दिनांक 19.03.23 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुकत लकड़ी का डण्डा, बेल्ट एवं अन्य समाग्री बरामद कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया जहाँ से आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में श्री यदुमणी सिदार, अनु.अधि.पुलिस चांपा, निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सउनि रामप्रसाद बघेल, राधेश्याम राठौर, आर. ईश्वरी राठौर, माखन साहू एवं रोहित कहरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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