तंबाकू निषेध अभियान : चालानी कार्रवाई कर वसूला जुर्माना

बीजापुर । संचालक स्वास्थ्य सेवाए छत्तीसगढ़ द्वारा 17 मार्च को तंबाकू निषेध अभियान के रुप में मनाएं जाने के निर्देश दिये गए थे। जिसके परिपालन में कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कर जिले में तंबाकू नियंत्रण हेतु विभिन्न गतिविधियों के आयोजन किये जाने एवं कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गए। 15 मार्च से 17 मार्च तक जिले के भोपालपटनम, उसूर, भैरमगढ़ एवं बीजापुर विकासखण्डों में प्रर्वतन दल के माध्यम से कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों की निगरानी की गई। एवं कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 136 चालान के माध्यम से 18550 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। ताकि जिले में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले धूम्रपान को रोका जा सके एवं अवैध तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार पर रोक लगाई जा सके।

जिले में लगातार तंबाकू नियंत्रण की दिशा में प्रयास किये जा रहे है, ताकि जिले के आमजनों एवं बच्चों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके। इसी तारतम्य में जिले के शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास के माध्यम से जिले में वर्तमान में कुल 120 शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित भी किया जा चुका है।

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. मनोज लंबाड़ी ने बताया कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए जिले को राज्य स्तरीय अधिकारियों एवं ब्लूमबर्ग परियोजना का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जिला नोडल अधिकारी द्वारा आम नागरिकों से अपील की है कि आगामी समय में जिले में कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों का शत प्रतिशत पालन किया जाये ताकि यथाशीघ्र जिले को तंबाकू मूक्त जिला बनाया जा सके। और जिले के लोगों को तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।